HC के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाएगी योगी सरकार
January 7, 2018 [Published By] : sanjiv kushwahaइलाहाबाद. यूपी की इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ध्वनी प्रदूषण को रोकने के लिए रविवार को यूपी पुलिस को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाया जाए। इसके चलते यूपी के आईजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने सभी जिलों के एसपी और एससपी को निर्देश दिया है।
20 दिसंबर 2017 को हाइकोर्ट ने प्रदेश सरकार से किया था सवाल
-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं।
-कोर्ट ने इस मामले में यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और एनजीटी के प्रमुख को भी तलब किया था।
-कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी।
-कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम का हवाला देते हुए कहा कि इस नियम के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर प्रदेश सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।'
स्थानीय वकील एमएल यादव ने दायर की है याचिका
-इस मामले में एक स्थानीय वकील एमएल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।